नाबालिक भतीजी से रेप के आरोपी चाचा को 20 वर्ष की सजा

नाबालिक भतीजी से रेप के आरोपी चाचा को 20 वर्ष की सजा
तहलका वन न्यूज़ ब्यूरो
हरिद्वार । रिश्ते के चाचा ने अपनी 15 वर्षीय भतीजी के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्मी को हरिद्वार की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट अपर जिला जज कुमारी कुसुम रानी की कोर्ट ने दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व ₹1 लाख दो हजार रुपये की सजा सुनाई है।
इस मामले में शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया है कि 20 नवम्बर 2019 की सुबह को रानीपुर क्षेत्र में एक नाबालिक लड़की को रिश्ते के चाचा ने स्कूल छोड़ने के बहाने लेकर फरार हो गया था।दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो पीड़िता अपने घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों की उसकी चिंता हुई और पीड़िता को आसपास व स्कूल में भी तलाश किया था पर वह कहीं नहीं मिल पा रही थी और उनके घर से उसके रिश्ते के चाचा भी गायब थे नाबालिक पीड़िता के पिता ने बताया है कि दुष्कर्म का आरोपी उसके मामा का लड़का है जो काफी समय से अपनी बहन और जीजा से लड़ाई झगड़ा कर वह 8-10 महीने से हमारे साथ ही रह रहा था।और उनकी नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर कर फरार हो गया था जिसकी शिकायत सिडकुल थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर आपोप लगाया था कि उसके मामा का लड़का उसकी नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर अपने दोस्त के घर अफजलगढ़ जिला बिजनौर ले गया था वहां पर आरोपी चाचा ने पीड़िता को नशीले इंजेक्शन देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है।तहरीर के आधार पर रानीपुर पुलिस ने आरोपी चाचा भारत कश्यप पुत्र जानकी नाथ निवासी ग्राम गढ़मीरपुर के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं सहित पोक्सो की रंगीन धारा में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।वादी पक्ष ने साक्ष्य के तौर पर सात गवाह पेश किया थे कोर्ट ने आरोपी चाचा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर एवं एक लाख दो हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाई है वहा से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।