December 17, 2025 07:51:44 pm

कलियर में DLSA एवं ड्रग विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती, अनियमिताएं मिलने पर एक दुकान पर लगाया ताला 

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कलियर में DLSA एवं ड्रग विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती, अनियमिताएं मिलने पर एक दुकान पर लगाया ताला

मेडिकल स्टोर स्वामियों को सख्त हिदायत,एक सप्ताह में करे खामियां का निपटारा,ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह

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कलियर | अपर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औषधि नियंत्रण विभाग ने कलियर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए औचक निरीक्षण किया। इस संयुक्त अभियान में ड्रग्स इंस्पेक्टर हरीश सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सिमरनजीत कौर तथा पिरान कलियर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष शहजाद अली भी शामिल रहे।

निरीक्षण के दौरान कलियर क्षेत्र के करीब दर्जन भर मेडिकल स्टोर्स की गहन जांच की गई। जांच में एक मेडिकल स्टोर्स की दुकान को बंद कराकर ताला लगाया गया है और कुछ मेडिकल स्टोर पर अनियमिताईं मिलने पर संबंधित संचालकों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं

ड्रग्स इंस्पेक्टर हरीश सिंह ने बताया है कि दर्जनभर मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान कुछ दुकानों का न्यूनतम निर्धारित एरिया मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर उन्हें अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया। एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताओं के चलते दुकान पर ताला लगाकर सील कर दिया गया। संबंधित संचालकों को एक सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वे अपने मेडिकल स्टोर को मानकों के अनुसार क्राइट एरिया (बड़ी दुकान) में शिफ्ट कर सकें। ऐसा नहीं करने वाले मेडिकल स्वामियों पर जल्द ही निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके दुकानों सील कर लाइसेंस की निरस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी।

– साथ ही निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि—

1 किसी भी स्थिति में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री न की जाए

2 मेडिकल स्टोर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए

3 एक्सपायरी दवाओं को अलग रखकर समय-समय पर निस्तारित किया जाए

4 फ्रिज में रखी जाने वाली दवाओं को सुरक्षित तापमान में रखा जाए

5 प्रत्येक स्टोर पर योग्य एवं पंजीकृत केमिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य हो

6 स्टोर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से कार्यरत रहें

औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में कमियों को दूर नहीं किया गया और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो संबंधित मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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