May 22, 2025 12:44:35 pm

अगले आदेशों तक बनभूलपुरा में लगा कर्फ्यू, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश,सीएम ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक,दोषीयो को बक्शा नही जायेगा

Loading

अगले आदेशों तक बनभूलपुरा में लगा कर्फ्यू, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश,सीएम ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक,दोषीयो को बक्शा नही जायेगा

रिपोर्ट सलीम अहमद

तहलका वन न्यूज़ ब्यूरो

हल्द्वानी । अवैध अतिक्रमण ढहाने गई पुलिस/प्रशासन
की टीम पर हमले के बाद मचे बवाल के बीच डीएम ने बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है। दंगाईयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिये गये हैं।

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ हालत की समीक्षा की और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिये हैं। वहीं उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण को हटाये जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशान्ति फैलाने की घटना को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सख्त निर्देश दिये हैं। सायं मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव राधा रतूडी, डीजीपी अभिनव कुमार तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ हालात पर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जायेगी। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयासरत रहें।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नजूल भूमि पर बने अवैध मदरसे और नमाज स्थल को ध्वस्त करने गई पुलिस व प्रशासन की टीम पर अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। अराजक तत्व इतने हावी हो गये कि उन्होंने बनभूलपुरा थाने में पथराव कर दिया और कई सरकारी व निजी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। हमले में एसडीएम, नगर निगम के कर्मचारी, कई पत्रकार और 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। जिस पर पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

बता दे प्रशासन की टीम भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मलिक का बगीचा पहुंची और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पुलिस ने वनभूलपुरा जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। प्रशासन भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी के जवानों के साथ वहां पहुंचा और मदरसा पर बुलडोजर चला दिया जिससे वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई जिसके बाद वहां पर पथराव शुरू हो गया और मामला बिगड़ गया।देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई जमकर बवाल होने लगा। उग्र हुई भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया जिससे हालात बिगड़ गए। कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ भी मारपीट कर दी गई। वहीं पथराव में कई पुलिस कर्मी घायल हो गए। मामला बिगड़ता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े जिसके बाद मामला फिर गरमा गया। माहौल गरमाने लगा तो बाजार क्षेत्र की सभी दुकानें बंद कर दी गई। जिसके बाद अब डीएम के आदेश पर कर्फ्यू लगा दिया गया है तथा दंगाईयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिये गये है।

वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल एवम् नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में समुदाय विशेष द्वारा वनभूलपुरा क्षेत्र, हल्द्वानी के पूर्व चिह्नित स्थल से अतिक्रमण हटाये जाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान विरोध/पत्थराव / आगजनी की घटनायें की गयी, जिस कारण क्षेत्र में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवम् लोक सम्पत्ति को क्षति/संकट का भय बना हुआ है। हल्द्वानी (जनपद नैनीताल) कुमाऊँ मण्डल का महत्वपूर्ण नगर होने के साथ ही साम्प्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मेरे अभिमत में लोकजीवन एवम् लोक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मैं, वन्दना, जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णत बन्द (कर्ण्य) करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करती हूँ।

1- कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।

2- सभी व्यावसायिक संस्थान / दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।

3- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।

4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड

– यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।

4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड

प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्याहस्ताक्षरी के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।

यह आदेश आज दिनांक 08-02-2024 को रात्रि 09:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

(वन्दना)

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल ।कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल