हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी मिली बड़ी राहत,सरकार कर चुकी 2 हज़ार करोड़ की संपत्ति जब्त
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हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी मिली बड़ी राहत,सरकार कर चुकी 2 हज़ार करोड़ की संपत्ति जब्त
तहलका वन न्यूज ब्यूरो
बेहठ । खनन कारोबारी एवं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला और उसके पुत्रो पर मारपीट और डकैती के मामले को हाईकोर्ट ने निरस्त करने के आदेश दिए हैं। खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला व उनके पुत्रों केखिलाफ थाना मिर्जापुर में दर्ज धोखाधड़ी मारपीट और डकैती का मामला सहारनपुर न्यायालय में विचाराधीन था। हरियाणा के जगाधरी निवासी करमजीत ने 23 सितंबर 2022 को इकबाल व उसके चार पुत्रों के खिलाफ धोखाधड़ी मारपीट औट डकैती के आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। मामला सहारनपुर अपर सत्र जिला न्यायाधीश के विचाराधीन है। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था।समझौते के आधार पर इकबाल उर्फ बाला व उसके पुत्रों ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर विचाराधीन मामले को रद्द कटने की गुहार लगाई थी। जिस पर सुनवाई करने के बाद उच्च न्यायालय ने मामला खत्म करने के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह पूर्व सुप्रीम कोर्ट से भी हाजी इकबाल को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पांच मामले खत्म करने के आदेश दिए थे।
हाजी इकबाल के खिलाफ करीब 35 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें छह मामले निरस्त हो चुके हैं। हाजी इकबाल फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी को पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। और उसके चार पुत्र और भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली जेल में बंद है। पुलिस-प्रशासन करीब दो हजार करोड़ की संपत्ति भी हाजी इकबाल की कुर्क कर चुकी है। इकबाल पर एक लाख रुपये का इनाम है। उत्तरप्रदेश पुलिस इकबाल को भगोड़ा घोषित भी कर चुकी है।

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