लूट की झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ कलियर पुलिस ने की करवाई,पुलिस एक्ट में किया चालान

लूट की झूठी सूचना देने वाले के खिलाफ कलियर पुलिस ने की करवाई,पुलिस एक्ट में किया चालान
पिरान कलियर । कलियर थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने प्रेस नॉट जारी करते हुई बताया है की नई बस्ती निवासी एजाज पुत्र रईस ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि दोपहर 12:00 बजे के लगभग मेहवाड़ पुल से थोड़ा आगे दो युवकों ने उसे रोककर गाली गलौज करते हुए उसका रेडमी कंपनी का मोबाइल व ₹19200 नगदी लूटकर फरार हो गए हैंं कलियर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआई नरेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की जांच के दौरान जानकारी मिली है युवक ने पुलिस को गुमराह करते हुए लूट की झूठी सूचना दी थी । यह मामला लूट का नही है एजाज के साथ में आपसी लेनदेन का है पुलिस ने झूटी सूचना देने पर एजाज का उत्तराखंड पुलिस अधिनियम एक्ट के तहत 5000 का नगद जुर्माना कर चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया है।
. वहीं दूसरी मामले में कलियर थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेशानुसार व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक रुड़की के निकट पर्यवेक्षण एवं स्थानीय थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में सट्टा खाईबाड़ी के विरुद्घ चेकिंग अभियान चलाकर मेला ग्राउंड से मकबरे के पास से राहत अली पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी राय शक्ति कॉलोनी संभल उत्तर प्रदेश हाल निवासी निवासी अब्दाल शाह कालोनी को खाईबाड़ी करते हुए गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 2110 सो रुपए की नगदी व खाई बॉडी में इस्तेमाल होने वाले सामग्री आदि बरामद कर सट्टा एक्ट अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया हैै।
पुलिस टीम मे कलियर थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी, कॉन्स्टेबल रविंद्र बालियान, जमशेद अली, मनीषा व सलीम अहमद आदि शामिल रहे।