हल्द्वानी वासियो के लिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत ,नही टूटेगे वहा के लोगो घर, फैसला का लोगो ने किया स्वागत
![]()
हल्द्वानी वासियो के लिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत ,नही टूटेगे वहा के लोगो घर, फैसला का लोगो ने किया स्वागत
ब्यूरो,दिल्ली
दिल्ली। हल्द्वानी मे 29 एकड़ रेलवे की जमीन को खाली कराने के हाइकोर्ट के आदेश को चुनोती वाली याचिका पर सुनवाई कर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया ओर कोर्ट ने राज्य सरकार व रेलवे को नोटिस जारी कर हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगायी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिपणी कर कहा कि पुनर्वास की कोई योजना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल ओर ए एस ओका ने माना यह मानवीय मुद्दा है इसका समाधान बनाने की भी जरूरत है। हाइकोर्ट ने एक सप्ताह का समय देकर 20 दिसम्बर को अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया था। वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा पूरे मामले को गौर से देखकर समाधान निकालने को कहा गया जिससे रेलवे का भी काम हो जाये ओर जनता को भी राहत मिल जाये। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिश जारी करते हुवे कहा को एक हप्ताह मे 50 हजार लोगों को इस तरह हटाया जाना कैसे सम्भव हो सकता है।इसी लिए वहा पर अभी कोई घर,मंदिर,मस्जिद,स्कूल या कोई भी भवन नही तोड़ा जायेगा।

संसारपुर में हजरत रियाज खान व हजरत इब्राहिम रहमतुल्ला अलैहि का सालाना उर्स अकीदत के साथ सम्पन्न, दूर-दराज़ से पहुंचे जायरीन
हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 38 महिलाएं और 43 पुरुष हिरासत में
हरिद्वार पुलिस को मिला नया नेतृत्व: श्री नवनीत सिंह ने संभाला एसएसपी पद, महिला सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस
कोतवाल सुशील कुमार की अगुवाई में बड़ी कार्रवाई: लाखों की स्मैक-चरस के साथ शातिर नशा तस्कर दीपक कश्यप गिरफ्तार
दृढ़ नेतृत्व की मिसाल: प्रमेन्द्र सिंह डोबाल का हरिद्वार से देहरादून तक प्रेरक सफर