मनीष सिसोदिया को नहीं मिली बेल, अब ईडी ने केजरीवाल को किया तलब
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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली बेल, अब ईडी ने केजरीवाल को किया तलब
तहलका वन न्यूज़ ब्यूरो
दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी वहीं दूसरी और ईडी ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर तलब किया है।
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस की आंच मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सेहोते हुए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को तलब किया है। वहीं आप के कद्दावर माने जाने वाले नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं और कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है।
इधर ईडी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन जारी किया है। दरअसल, ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी नेता के संपर्क में थे। हालांकि, बाद में यह आबकारी नीति रद्द कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आप सांसद संजय सिंह से पूछताछ के आधार पर कुछ नए खुलासे हुए हैं जिसका स्पष्टीकरण अरविंद केजरीवाल से लिया जायेगा।

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